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Dainik Vishwamitra

रविवार १२ मई २०२४

कोलकाता और विधाननगर में हुक्का बार बंद करने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने केएमसी के फैसले पर लगाई रोक



कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता और बिधाननगर क्षेत्र में हुक्का बार बंद करने के कोलकाता नगर निगम और बिधाननगर नगरनिगम के फैसले पर रोक लगा दी है. जस्टिस मंथा ने कहा कि राज्य के पास इस पर कोई कानून नहीं है. इसलिए हुक्का बार महानगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में हुक्का बार संचालित कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय कानून ने वह सुविधा प्रदान की है. अगर अब भी हुक्का बार बंद करने की जरूरत पड़ी तो इसे रोकने के लिए राज्य या नगरपालिका को नया कानून बनाना होगा. तब तक पुलिस हुक्का बारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है.


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