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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं,छात्राओं की याचिका खारिज




 कर्नाटक।कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है.  कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी.  कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते. 

 हाई कोर्ट के इस फैसले पर अब अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है. ओवैसी ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट के इस फैसले से असहमत हूं. मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे.

ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके कहा, ''मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं. फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे.'' उन्होंने आगे कहा, ''इस आदेश ने धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है. जबकि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है.''

सिंगर ने ‘भीख वाली’ आजादी से जोड़ा

बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने कहा, तो अनिवार्य रूप से “पसंद” अब “आवश्यक नहीं” है? खासकर जब बात महिलाओं की हो? छी! किसी और को हमारी पुरानी तथाकथित “भीख वाली” आजादी याद आ रही है? क्योंकि यह बकवास चीज, बिल्कुल आजादी की तरह नहीं दिख रही.


भारत

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    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

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