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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

गलती से चली भारतीय मिसाइल से पाकिस्तान में खौफ,पाकिस्तानी वायु सेना के 3 बड़े अधिकारी बर्खास्त




नई दिल्ली। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरी मिसाइल के ‘दुर्घटनावश चलने’ पर भारत के ‘सरलीकृत स्पष्टीकरण’ से संतुष्ट नहीं है. पाकिस्तान ने इस घटना से संबंधित तथ्यों का सही तरीके से पता लगाने के लिए एक संयुक्त जांच की मांग की. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के पत्र सूचना कार्यालय की रक्षा इकाई के उस प्रेस वक्तव्य पर गौर किया है, जिसमें उसने 9 मार्च को पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरी भारतीय मिसाइल के ‘तकनीकी खराबी’ के चलते ‘दुर्घटनावश चलने’ पर खेद व्यक्त किया है और एक उच्च स्तरीय ‘कोर्ट ऑफ इंक्वायरी’ कराने का निर्णय किया है.

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि यह घटना परमाणु वातावरण में दुर्घटनावश या अनधिकृत मिसाइल प्रक्षेपण के खिलाफ सुरक्षा प्रोटोकॉल और तकनीकी सुरक्षा उपायों के संबंध में कई बुनियादी सवाल उठाती है. उसने कहा, “इस तरह के एक गंभीर मामले को भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सरलीकृत स्पष्टीकरण से हल नहीं किया जा सकता है.” उसने कहा कि कुछ सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस चीफ और दो एयर मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया गया है. इन पर पाकिस्तान एयर फोर्स के डिटेक्शन सेंटर और रिस्पांस एक्शन टीम की नाकामी का ठीकरा फोड़ा गया है. 

पाकिस्तान के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि भारत  की ओर से गलती से छोड़ी गई मिसाइल तो बेहद छोटी और खाली थी, लेकिन अगर ये बड़ी और बारूद से भरी होती होती तो क्या होता. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक भी किए जाने की खबरें हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना या एयरफोर्स के साथ ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे.


भारत

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    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।

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    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

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    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।