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Dainik Vishwamitra

रविवार ६ अप्रैल

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 7 दिनों की अंतरिम जमानत मिली




दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी है। उसे 30 दिसंबर को सरेंडर करना होगा।
फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। शरजिल इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए UAPA और IPC की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.खालिद और सैफी दोनों पर 24 फरवरी, 2020 को पूर्वोत्तर दिल्ली के चांद बाग पुलिया इलाके में हुए पथराव की गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. वे भीड़ का हिस्सा नहीं थे, हालांकि, माना जाता था कि उन्होंने इस मामले में आपराधिक साजिश रची थी. एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 153-ए, 186, 212, 353, 395, 427, 435, 436, 452, 454, 505, 34, 120-बी और अन्य वर्गों के तहत दर्ज की गई थी.


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