अमेरिका-चीन में नया ट्रेड वॉर शुरू: चीन ने 34% टैरिफ लगाया >>>>>>>>>>>>>>>> गुरदासपुर में पादरी पर बीसीए छात्रा से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने का आरोप >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> रामनवमी पर सख़्त निगरानी: 10 संवेदनशील ज़िलों में कड़ी सुरक्षा, लालबाज़ार सतर्क >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> आइलैंड पर 6.9 तीव्रता का भूकंप, पापुआ न्यू गिनी के लिए सुनामी चेतावनी जारी >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बारिश के बावजूद किया जोरदार स्वागत >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> लखनऊ ने मुंबई को हराया,12 रन से जीता मैच
Dainik Vishwamitra

शनिवार ५ अप्रैल

सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े PAFF पर लगाया बैन




केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रतिबंधित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद  के छद्म संगठन पीपुल्स एंटी-फासिस्ट-फ्रंट और इससे जुड़े सभी फ्रंट संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1967 के तहत एक ‘आतंकवादी’ संगठन घोषित कर दिया है. PAFF साल 2019 में जैश-ए-मोहम्मद  के एक प्रॉक्सी संगठन के तौर पर उभरा. जो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत पहली अनुसूची की क्रम संख्या 6 में लिस्टेड एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पीएएफएफ सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है. यह अन्य संगठनों के साथ मिलकर हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों से हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती भी पड़े पैमाने पर कर रहा है. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है.


भारत