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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

सीबीआई स्वतंत्र कानूनी संस्था, हमारा कोई नियंत्रण नहीं : केंद्र



नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई पर किए गए आरोपों का मुख्य जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आपत्ति में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को लेकर उठाए गए सवालों का उत्तर देते हुए, केंद्र ने कहा है कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से कानूनी संस्था है और इस पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं है।

सीबीआई पर राज्य की सहमति के बिना एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने के आरोप पर, सरकार ने उच्चतम न्यायालय से बंगाल सरकार द्वारा दायर की गई एक याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। बंगाल सरकार ने यहां तक दावा किया है कि सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना किसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिसका केंद्र ने खिलाफी किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा है कि सीबीआई को राज्य के अंदर 12 मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और इसे हटा दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकार की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया है, जबकि केंद्र ने इसे खारिज करने का आग्रह किया है।

 


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