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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर




नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है।  इस महत्वपूर्ण फ़ैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "ऐतिहासिक" बताते हुए कि कहा कि यह फ़ैसला भारतीय संसद द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। उन्होंने कहा कि पाँच अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए फ़ैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता अटूट रहेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रगति का फल सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर के लोगों तक पहुंचे नहीं बल्कि इसका लाभ भी हाशिए के उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने अनुच्छेद 370 की वजह से काफ़ी कुछ झेला है।  पाँच अगस्त 2019 को, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। 


भारत

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