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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी, गिऱफ्तारी वैध : हाईकोर्ट,




नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध माना।  केजरीवाल ने याचिका में एजेंसी की तरफ से की गई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई के बाद  कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।


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