बंगाल सरकार की नई उपलब्धि >>>>>>>>>>>>> पीबीकेएस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया >>>>>>>>>>>>> पुलकित सम्राट ने ज़ी स्टूडियोज के साथ अपनी अगली फिल्म की शुरुआत की >>>>>>>>>>>>> फिल्म थामा में कैमियो करेंगे वरुण धवन >>>>>>>>>>>>> फिल्म जाट में सनी देओल के साथ नजर आयेंगी उर्वशी रौतेला >>>>>>>>>>>>> भारत-अमेरिका परमाणु साझेदारी को हरी झंडी, संयुक्त रूप से बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर
Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं




नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है। उन्होंने कहा, 'गिरफ्तारी केवल संदेह पर आधारित नहीं होती, बल्कि तब की जाती है जब यह विश्वास करने के कारण होते हैं कि कोई गंभीर अपराध घटित होने के संकेत हैं।' 


भारत