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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

चोपड़ा मामला : कोर्ट ने तजीमुल को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा



 

कोलकाता/चोपड़ा। चोपड़ा मामले में गिरफ्तार किए गए तृणमूल नेता तजीमुल इस्लाम को अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तजीमुल उर्फ ​​जेसीबी को चोपड़ा थाने की पुलिस ने सोमवार दोपहर इस्लामपुर कोर्ट में पेश किया. उन्होंने अदालत से तजीमुल की 10 दिन की हिरासत मांगी. बाद में इस्लामपुर के पुलिस अधीक्षक जोबी थॉमस ने बताया कि अदालत ने तजीमुल को पांच दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया. पांच दिन बाद उसे दोबारा कोर्ट ले जाया जाएगा. पुलिस ने तजीमुल के खिलाफ दो गैर जमानती और तीन जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. रविवार की शाम चोपड़ा थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी से पहले और बाद में चोपड़ा थाने की पुलिस ने स्वत:स्फूर्त मामले दर्ज किये थे. सोमवार को अदालत में पेश किए जाने से पहले जेसीबी की नियमित मेडिकल जांच की गई। गिरफ्तार तृणमूल नेता को मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट जाने के दौरान पत्रकारों ने घेर लिया। उनसे जानना चाहा गया कि चोपड़ा में उन्होंने किसके कहने पर घटना को अंजाम दिया? वह जोड़े को क्यों पीट रहा था? लेकिन तजीमुल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।

 
 
 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक चोपड़ा घटना में जेसीबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को स्वत: संज्ञान तरीके से मामले दर्ज किए (देश में सोमवार से नया आपराधिक कानून लागू हो गया। लेकिन चूंकि कानून रविवार को लागू नहीं हुआ, इसलिए मामला भारतीय दंड संहिता के अनुसार दर्ज किया गया)। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जेसीबी के खिलाफ गैर जमानती धारा 354 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। महिला से छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने की धारा 307 के तहत शिकायत दर्ज की गई है. यह भी गैर जमानती धारा है. अधिकतम सजा 10 वर्ष कारावास है। इसके अलावा जेसीबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325 और 34 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.


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