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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १८ अप्रैल

भारत लाया जाएगा 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा




अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है।
पिछले महीने की शुरुआत में कागन ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद राणा ने अपने आवेदन को नवीनीकृत किया और अनुरोध किया कि इसे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक आदेश के अनुसार, राणा के नवीनीकृत आवेदन को 4 अप्रैल 2025 की बैठक के लिए सूचीबद्ध किया गया था।मुंबई में 26 नवंबर 2008 को शुरू हुए तीन दिन के हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी. इन हमलों में होटल, एक ट्रेन स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया गया था. भारत का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने इन हमलों की योजना बनाई थी. पाकिस्तान की सरकार ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है.


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