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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

ट्रैक्टर परेड हिंसा: केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कार्रवाई से कराया अवगत



नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में 43 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं।
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों ने गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान कई स्थानों पर किसान पुलिस से भिड़ गए थे और कई प्रदर्शनकारी लालकिले पर पहुंच गये तथा वहां की गुंबद पर धार्मिक झंडा फहराया।
केंद्र सरकार ने बताया कि इस मामले में पर्याप्त कदम उठाए गये हैं तथा हिंसा के संबंध में 43 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं, जिनमें से 13 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में स्थानांतरित कर दी गयी हैं। कुछ प्राथमिकी गैरकानूनी सभा (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत भी दर्ज की गयी हैं जिनमें कथित तौर पर ‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन की संलिप्तता सामने आयी है।
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को उचित दिशा-निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता शुभम अवस्थी और दो अन्य ने अधिवक्ता नारायण शर्मा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में केंद्र से राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का अपमान करने वाले कानूनों को मजबूत करने का निर्देश देने की मांग की ताकि बदमाशों के बीच सख्त संदेश पहुंचे। साथ ही केंद्र सरकार से इस संबंध में एक समिति बनाने की मांग भी की गयी है।


भारत

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