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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

नारदा केस : तृणमूल नेताओं की नहीं हुई बेल


 

कोलकाता : नारदा स्टिंग आपरेशन मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से गिरफ्तार किये गये पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर एक दिन और न्यायिक हिरासत में रहेंगे क्योंकि कोलकाता उच्च न्यायालय में उनकी याचिका पर सुनवाई बुधवार को पूरी नहीं हो सकी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजित बनर्जी की पीठ ने सीबीआई और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के वकीलों की दो घंटे तक दलीलेें सुनी जिसके बाद इस मामले की सुनवाई गुरुवार दाेपहर बाद तक के लिए टाल दी।
गौरतलब है कि सीबीआई ने मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सोमवार की सुबह नारदा रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था।
इन नेताओं को सोमवार को ही बंगशाल अदालत में वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत मंजूर हो गयी थी।
सीबीआई ने निचली अदालत के जमानत मंजूर किये जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन नेताओं की जमानत मंजूरी पर सोमवार की रात ही रोक लगा दी थी।
सीबीआई की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और तृणमूल नेताओं तथा पूर्व महापौर चटर्जी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्च न्यायालय में पैरवी की।


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