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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित



कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के बीच पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने पिछले दो दिनों तक संबंधित मामले की सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
याचिकाकर्ता सयाब बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने वक्तव्य में कहा है कि ‘संवैधानिक अपरिहार्यता’ और राज्य के विशेष अनुरोध पर ’ भवानीपुर सीट पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।
दूसरी तरफ राज्य सरकार ने गत 13 सितंबर को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने के लिए पत्र लिखकर केवल अनुरोध किया था और आयोग ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। वहीं आयोग ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मतदाताओं पर प्रभाव के रूप में इसके होने की कोई संभावना नहीं है , न्यायालय से कहा कि याचिकाकर्ता ने संवैधानिक अनिवार्यता शब्द के अर्थ को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया है।
हाई-प्रोफाइल भवानीपुर सीट के लिए 30 सितम्बर को उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं।


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