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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाए जाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज




कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाए जाने की मांग को  कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वकील रामप्रसाद सरकार की ओर से दायर इस याचिका में राज्यपाल धनखड़ को तत्काल पद हटाए जाने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग व प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राजभवन बुलाया था। अब राज्यपाल ने सीएम से कई मुद्दों पर मांगी गई जानकारी जल्द भेजने को कहा है। 


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