उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

चुनाव आयोग ने सोनू सूद की गाड़ी जब्त की, घर में ही रहने को कहा



मोगा। पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने रविवार को अभिनेता सोनू सूद की गाड़ी उस समय जब्त कर ली जब वह कथित तौर पर मोगा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जा रहे थे।
सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं।
सोनू सूद पर आरोप है कि वह क्षेत्र के गांवों और इसके मतदान केंद्रों पर जाकर वहां कथित तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। शिरोमणि अकाली दल(शिअद) के मतदान एजेंट ने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी कि सोनू सूद सेलिब्रिटी होने के चलते मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर आयोग की टीम ने सोनू सूद का पीछा किया और उनके वाहन को कब्जे में ले लिया और उन्हें सरकारी वाहन में उनके घर भेज दिया। आयोग ने सूद को किसी भी मतदान केंद्र तक नहीं जाने और घर में ही रहने के निर्देश दिये। सोनू सूद की निजी गाड़ी को थाना सिटी वन में खड़ा कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि साेनू सूग गत काफी समय से अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने सम्बंधी उन पर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह तो पार्टी समर्थकों से मतदान को लेकर जानकारी ले रहे थे। सोनू सूद ने बाद में सोशल मीडिया में ट्वीट कर अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर मतदाताओं को कथित तौर पर प्रभावित करने और वोट खरीदने का आरोप लगाया तथा निर्वाचन आयोग से इस सम्बंध में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक और मोगा पुलिस को भी टैग किया है।
इस बीच मोगा जिला उपायुक्त हरीश नैयर के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से समूचे प्रकरण की रिपोर्ट मांगी गई है और अगर आराेप सही पाए गए ताे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


भारत

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।

  • ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन

    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

  • नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।