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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

चारा घोटाले से जुड़े केस में लालू यादव को पांच साल की कैद,60 लाख का जुर्माना भी लगा




नई दिल्ली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में  पांच साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी। लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं  इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी. बाद में हाईकोर्ट में कुछ सजा काटने और हेल्थ इशू की दलील दी गई, जिसपर हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी। लालू को यह राहत 42 महीने की सजा पूरी करने के बाद मिली थी। इसके साथ लालू प्रसाद ने ट्वीट किया है- मैं उनसे लड़ता हूं जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं. वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों से फंसाते हैं। ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूं, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है ना आएगा। लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि चारा घोटाले के बाद देश में कई घोटाला हुए हैं। लेकिन इन घोटालों पर CBI, ED,इनकम टैक्स ने कोई कार्रवाई नहीं की। तेजस्वी ने सवाल किया क्या देश में एक ही घोटाला हुआ है। क्या CBI विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को भूल गई। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि चारा घोटाला की जांच का आदेश जिसने दिया उसे ही जेल भेज दिया गया। बिहार में इतने बड़े-बड़े घोटले हुए हैं, सृजन घोटाला रिकवरी कौन कराएगा. वो भी तो ट्रेजडी का मामला था। कोई बात नहीं। लालू जी ने जाते-जाते कहा न झुके है न झुकेगे।


भारत

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    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।