उत्तराखंड : जंगलों में रुक नहीं रहा आग का तांडव, वन विभाग ने बुझाने में लगाई ताकत >>>>>>>>> राज्यपाल ने राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक, वित्त मंत्री चंद्रिमा पर भी लगा 'प्रतिबंध' >>>>>>>>> माध्यमिक परीक्षा में जिलों ने मारी बाजी, कूचबिहार का चंद्रचूड़ टॉपर >>>>>>>>> टीएमसी ने कुणाल घोष लिया एक्शन, महासचिव पद से हटाया
Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

सपा- बसपा सरकारों ने जनता को मामूली जरूरतों के लिए तरसाया था : मोदी




बाराबंकी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) की पूर्ववर्ती सरकारों पर जोरदार प्रहार करते हुए इन पर जनता को मामूली जरूरतों के लिये तरसाने का आरोप लगाया है।
मोदी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान बुधवार को बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती बसपा और सपा सरकारों ने जनता को छोटी छोटी जरूरतों केे लिये इतना तरसाया कि जनता की विकास की आकांक्षा ही सीमित हो गयी।
उन्होंने कहा, “पहले बसपा और फिर सपा ने विकास की आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था। इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। लेकिन, हमारी सरकार ने जनता की विकास की चाहत को बढ़ा दिया है। मुझे गर्व है कि मेरे देशवासी कह रहे हैं कि उन्हें विकास चाहिये, क्योंकि उन्हें मोदी पर भरोसा है।”
मोदी ने विकास की भूख को सहज मानवीय प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि यह सामान्य मानवीय प्रवृत्ति होती है कि एक आकांक्षा की पूर्ति होने पर नयी आकांक्षा पैदा होती है। इसी तरह विकास भी नयी आकांक्षाओं को जन्म देता है लेकिन बसपा और सपा सरकारों ने विकास की आकांक्षाओं को सीमित कर दिया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लोगों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है और यह एक्सप्रेस-वे पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है।
मोदी ने विपक्षी दल सपा बसपा और कांग्रेस पर विकास कार्यों को भी धर्म और जाति के दायरे में समेटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “2017 से पहले के डेढ़ दशकों में आपने देखा है कि इन लोगों ने बारी-बारी से सत्ताभोग किया, लेकिन इनकी सरकारों ने विकास को भी जाति और पंथ के दायरों में समेट दिया। जनता को हर सुविधा देने में ये लोग भेदभाव करते थे, पक्षपात करते थे।”


भारत

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम एवं जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रविधानों की संवैधानिक वैधता एवं व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता से गिरफ्तारी की शक्ति अलग है।

  • ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन

    श्रीमती सिंधिया के पार्थिव शरीर को अपराह्न तीन बजे से सात बजे के बीच 27 सफदरजंग स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और इसके बाद ग्वालियर ले जाया जाएगा।

  • नागरिकता संशोधन नियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू

    केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है।