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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई कार्यालय पहुंचे ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी



कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को बुधवार को बरकरार रखा, जिसमें स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की सिफारिशों पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से की गई कथित अवैध नियुक्तियों की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया गया था.

आदेश के तुरंत बाद, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएससी नियुक्ति घोटाले के सिलसिले में बुधवार शाम छह बजे से पहले यहां स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया. जज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्याय के हित में चटर्जी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे. कोर्ट के आदेश के बाद पार्थ चटर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंचे.


बाग कमेटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट की मंजूरी

खंडपीठ ने बाग कमेटी की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी. खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया. कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया. विवादास्पद रूप से नियोजित लोगों के वेतन में कटौती या वापसी का निर्णय लेने में कुछ भी गलत नहीं है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को एसएससी भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है.


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