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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार १७ मई २०२४

जस्टिस गांगुली मामले में रात में बैठी सुप्रीम कोर्ट, उनके आदेश पर लगाई रोक




नई दिल्ली/कोलकाता। शिक्षक भर्ती घोटाले सहित अन्य कई मामलों की सुनवाई कर रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गांगुली को सुप्रीम कोर्ट ने जहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से हटा दिया, वहीं इस मामले में उनकी एक मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट को देर रात बैठना पड़ा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस गांगुली के एक समाचार चैनल के साक्षात्कार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आदेश पास किया, जिसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने कथित तौर पर उस मामले पर बात की थी जिसकी वह सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामले को किसी अन्य  न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जस्टिस  गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के  रजिस्ट्रार जनरल से स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक न्यायिक आदेश पारित किया और अपने टीवी इंटरव्यू की ओरिजनल ट्रांसक्रिप्ट रात 12 बजे से पहले मुहैया कराने का आदेश दिया था।
 इसके लिए रात 8 बजे स्पेशल बेंच बैठी और फिर इस पर रोक लगाई गई है. जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी।  सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय को इस तरह का आदेश नहीं पारित करना चाहिए।


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