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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

जल्लीकट्टू पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया




तमिलनाडु में जल्लीकट्टू , कर्नाटक में कंबालाऔर महाराष्ट्र के बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को अनुमति दिए जाने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानून में किए गए संशोधन को वैध बताया है.इसमें हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए कानून रद्द करने की मांग की गई थी. तमिलनाडु के कानून को संसद से पास पशु क्रूरता निरोधक कानून का उल्लंघन बताया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नए कानून में क्रूरता के पहलू का ध्यान रखा गया है. यह खेल सदियों से तमिलनाडु की संस्कृति का हिस्सा है. इसे बाधित नहीं किया जा सकता. अगर कोई पशुओं से क्रूरता करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो.


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