अभिषेक के जन्मदिन पर बधाई का तांता, कार्यालय के बाहर हुई भारी भीड़ >>>>>>>>>>> >>> वातावरण बंगाल की खाड़ी में फिर से बनेगा निम्न दबाव, मौसम में बदलाव के आसार >>>>>>>>>>> >>> अब गंगा के नीचे कोलकाता से हावड़ा तक बनेगा सुरंग मार्ग, केंद्र सरकार ने बनाई योजना >>>>>>>>>>> >>> पोस्ता पूजा के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा "बंगाल को अपना घर बनाएं" >>>>>>>>>>> >>> अमित शाह की मौजूदगी में ‘भड़काऊ’ टिप्पणी के आरोप में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक, ईडी की अपील पर करेगा सुनवाई


नई दिल्ली, 21 जून दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई होने तक रिहाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “ जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते तब तक यह आदेश (जमानत पर जेल से रिहाई का) प्रभावी नहीं होगा।'

राऊज एवेन्यू स्थित ईडी और सीबीआई की अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदू ने केजरीवाल को गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। देर शाम आए इस आदेश के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई।

पीठ के समक्ष ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने आरोपी मुख्यमंत्री की रिहाई पर रोक लगाने और तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए दावा किया कि ईडी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष श्री राजू ने कहा, “ मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। कल (गुरुवार) रात 8 बजे आदेश सुनाया गया। आदेश बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें (केजरीवाल की) जमानत का विरोध करने का स्पष्ट अवसर नहीं दिया गया।”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इन दलीलों के बाद दो सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को विशेष अदालत से दी गई जमानत के बाद जेल से रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी।

श्री केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने ईडी की दलीलों को खारिज करते हुए उसे किसी भी तरह की रियायत देने का विरोध किया।

विशेष अदालत ने श्री केजरीवाल और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें दो दिनों तक सुनने के बाद गुरुवार देर शाम जमानत संबंधी अपना आदेश पारित किया था। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को चुनौती देने की दलील देते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है, लेकिन विशेष न्यायाधीश ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि जमानत बांड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सक्ष पेश किया जाना है।

आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जमानत बांड संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज उनके जेल से बाहर निकलने की संभावना थी।


भारत

  • "महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस, फडणवीस और शिंदे की दौड़ में मुकाबला तेज"

    मुंबई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सभी की नजर इस बात पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक ओर शिवसेना एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, वहीं महायुति की रिकॉर्डतोड़ जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे माने जा रहे हैं। एनसीपी के नेता अजित पवार ने भी फडणवीस के नाम का समर्थन किया है

  • महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी, झारखंड में फिर से झामुमो सरकार

    रुझानों में बीजेपी, शिवसेन (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) के गठबंधन महायुति की सुनामी है. महायुती 288 में से 236 सीटों पर आगे हैं. वहीं, कांग्रेस, शिव सेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) के गठबंधन महा विकास अघाड़ी को केवल 48 सीटों पर ही बढ़त है. वही अन्य 4 पे आगे है.

  • एग्जिट पोल में बीजेपी आगे! महाराष्ट्र में महायुति, तो झारखंड में एनडीए सरकार

    महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण के मतदान के साथ 38 सीटों के लिए मतदान हुआ. सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे.