सुप्रीम कोर्ट का फैलसा, नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर कांवड़ रूट पर खाने-पीने की दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया है कि वे नेमप्लेट लगाने के संबंध में जारी आदेश को लागू न करें।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम रोक 5 अगस्त तक जारी रहेगी, और इस दिन मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी। यह आदेश उन सभी दुकानों पर लागू होगा जो कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करती हैं।
इससे पहले, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत करते हुए अपने आदेश का बचाव किया। सरकार ने यह तर्क दिया कि नेमप्लेट लगाने का आदेश राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया था। सरकार का कहना था कि इससे कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता की जा सकेगी और व्यवस्था में सुधार होगा।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए आदेश जारी किया कि नेमप्लेट लगाने के आदेश पर रोक बनी रहेगी।
यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, और उन्हें सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अब कोर्ट के आदेश के बाद, दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने की अनुमति नहीं होगी, और इसे लेकर आगे की सुनवाई 5 अगस्त को होगी।