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Dainik Vishwamitra

बुधवार ४ दिसंबर २०२४

आरजी कर कांड : सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया




नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि सीबीआई उनके नामों की सूची प्रस्तुत करती है, तो राज्य को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। सरकारी वकील ने अदालत को आश्वासन दिया है कि यदि जांच एजेंसी नामों की सूची देती है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि यदि सीबीआई जांच के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के नाम राज्य को सौंपती है, तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। 

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के कार्य के लिए एक समयसीमा निर्धारित की है। सरकारी वकील ने बताया कि 28 अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने, शौचालयों के निर्माण और नवीनीकरण का कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी कार्य 31 अक्टूबर तक संपन्न हो जाएं।

राज्य ने यह भी बताया कि ड्यूटी रूम के टेंडर होने के बाद आरजी कर अस्पताल में कार्य रुक गया है, और सीबीआई की अनुमति मिलने के बाद ही काम फिर से शुरू किया जा सकेगा। 

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि जांच के दायरे में आए लोगों के नामों की सूची अदालत में पेश की जाए। सरकारी वकील ने कहा कि पहले ही पांच लोगों को निलंबित किया जा चुका है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन निलंबित व्यक्तियों की सूची मांगने का निर्देश दिया।

 


स्थानीय

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