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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 15 साल पुरानी बसें रद्द करने के राज्य के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया


कोलकाता :  राज्य के मुख्य सचिव के 15 साल पुरानी बसें रद्द करने के दिशा-निर्देश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था। उस मामले में जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने फैसले पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पुरानी बसों, लॉरी, टैक्सियों और ऑटो को हटाने के लिए पंद्रह साल की समय सीमा तय की है। तदनुसार, मुख्य सचिव ने शहर और उपनगरों में कई मार्गों पर समाप्त हो चुकी बसों को रद्द करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। अधिसूचना के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर रूट संख्या 24 पर लगभग 39 बसें रद्द की जा रही हैं। अगले साल मार्च तक रद्द बसों की संख्या बढ़कर करीब पंद्रह सौ हो जाएगी। परिणामस्वरूप, कई लोगों को परेशानी होगी। 
साथ ही यह भी दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के दौरान कम से कम 2 साल तक बस नहीं चली थी। ऐसे में बस रद्द करने की गाइडलाइन पर पुनर्विचार होनी चाहिए। दोनों पक्षों के सवाल-जवाब सुनने के बाद जज ने राज्य के मुख्य सचिव को फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने अगले 4 सप्ताह के भीतर राज्य द्वारा जारी अधिसूचना की समीक्षा करने का निर्देश दिया। 


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