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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई शुरू


कोलकाता 11 नवंबर कोलकाता के आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना के तीन महीने दो दिन बाद सोमवार को सियालद सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू हुयी।
मुख्य आरोपी संजय रॉय (जो कोलकाता पुलिस से संबद्ध एक नागरिक स्वयंसेवक है) को प्रेसीडेंसी जेल से सियालदह अदालत (मध्य कोलकाता) लाने की व्यवस्था की गई। यहां कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पहले से ही बहु-आयामी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।
गौरतलब है कि 14 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इस जघन्य अपराध की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 02 नवंबर को आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 09 अगस्त को हुए दुष्कर्म एवं हत्या मामले के संबंध में रॉय के खिलाफ आरोप तय किए। सीबीआई ने कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में आरजीके के पूर्व प्रचार्य संदीप घोष और यहां के ताला थाना के ओसी अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में केवल रॉय पर आरोप लगाया गया था।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि मुकदमा अपराह्न 14:00 बजे कैमरे के सामने शुरू होने की उम्मीद है और सुनवाई सप्ताह में 3/4 दिन हो सकती है।
सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान सीबीआई ने 128 गवाहों से साक्ष्य लिए, लेकिन न्यायाधीश के सामने सुनवाई के दौरान बुलाने के लिए केवल 67 को ही सूचीबद्ध किया। गवाहों में पीड़िता के शोक संतप्त माता-पिता शामिल हैं। दुष्कर्म और हत्या ने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पूरे भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
यह खौफनाक घटना 09 अगस्त की सुबह सामने आई, जब कार्डियक विभाग की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा 36 घंटे से अधिक काम करने के बाद सेमिनार हॉल में मृत पाई गई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, रॉय पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 64 (बलात्कार के लिए सजा) और 66 (मौत का कारण बनने के लिए सजा) के तहत मुकदमा चलेगा।


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