आरजी कर मामले की सुनवाई 3 महीने के लिए टली, अगली सुनवाई 17 मार्च को
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को आरजी कर मामले की सुनवाई हुई, जिसमें नई बेंच के गठन के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की गई है। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि आरजी कर द्वारा की गई युवा डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले में ट्रायल अगले सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा। कुल 51 गवाहों में से 43 के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, और बाकी गवाहों के बयान भी जल्द ही लिए जाएंगे। यह ट्रायल छुट्टियों को छोड़कर रोज़ाना चल रहा है। सीबीआई ने मामले के तीन पहलुओं पर जांच की जानकारी दी - हत्या और बलात्कार, साक्ष्य नष्ट करना, और आर्थिक भ्रष्टाचार।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया, "क्या डीएनए रिपोर्ट तैयार हो गई है? रिपोर्ट कहां है?" इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया, "रिपोर्ट मैच कर गई है।" इसके साथ ही, आरजी कर द्वारा किए गए वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दायर की गई है या नहीं, यह पूछे जाने पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला अन्य कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दो आरोपियों के सरकारी पद पर कार्य करने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य की अनुमति जरूरी है, लेकिन यह अनुमति नहीं मिल रही है। राज्य के वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई के आरोपों को नकारते हुए कहा, "हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है।" इसके जवाब में सीबीआई के वकील ने बताया कि 27 नवंबर को राज्य से अनुमति मांगी गई थी और 29 नवंबर को चार्जशीट दायर की गई थी।
इसके अलावा, जूनियर डॉक्टरों के वकील ने आग्रह किया कि राज्य सरकार की कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि, "आप जो भी कहना चाहते हैं, उसे राष्ट्रीय टास्क फोर्स से कहें। हम टास्क फोर्स को निर्देश दे सकते हैं।" इसके बाद, एक ईमेल आईडी बनाई जाने का निर्देश दिया गया, जिस पर डॉक्टर अपनी शिकायतें भेज सकेंगे। टास्क फोर्स सभी शिकायतों की जांच करेगा और 12 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
अंत में, कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ दायर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं होगी।" इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की।