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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

संदीप घोष ने आरोप गठन की समय सीमा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट का किया रूख



कोलकाता। आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में चार्ज गठन (चार्ज फ्रेम) प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने के लिए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने और एक अन्य आरोपी आशिष पांडे के वकील ने न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष के समक्ष अपील की है कि सात दिनों के भीतर चार्ज गठन के पिछले आदेश पर पुनर्विचार किया जाए।  

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सीबीआई ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसे सात दिनों में पूरी तरह पढ़ना और प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है। उनका तर्क है कि इतनी कम समय सीमा में आरोपी अदालत में अपना पक्ष सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।  

न्यायमूर्ति घोष ने सुझाव दिया कि केंद्रीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को नोटिस भेजकर आवेदन किया जाए और निचली अदालत में अपनी दलीलें पेश की जाएं।


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