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Dainik Vishwamitra

गुरुवार ३ अप्रैल

आर. जी. कर मामला: मुख्य न्यायाधीश ने विनीत गोयल केस से खुद को किया अलग




कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम ने आर. जी. कर अस्पताल मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस मामले से अलग होने का फैसला किया। अब इस केस की सुनवाई नई पीठ द्वारा की जाएगी।

क्या है मामला?
आर. जी. कर अस्पताल में एक युवती डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर जांच में लापरवाही का आरोप लगा था। इसके अलावा, पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने को लेकर उनके खिलाफ जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ कर रही थी।

केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका
अदालत में केंद्र सरकार ने यह दलील दी थी कि किसी राज्य में कार्यरत आईपीएस अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार उसी राज्य सरकार के पास होता है। यदि राज्य कोई कार्रवाई नहीं करता, तो गृह मंत्रालय से शिकायत की जा सकती है। अदालत ने इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उनकी राय मांगी थी।

हालांकि, इस सुनवाई के बीच मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों से खुद को मामले से अलग कर लिया। अब इस केस की आगे की सुनवाई नई बेंच करेगी।


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