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Dainik Vishwamitra

शुक्रवार ४ अप्रैल

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 25,000 नियुक्तियां रद्द



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी, जिससे इसकी वैधता संदेह के घेरे में आ गई थी।

नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई थी, जिसके कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म हो चुकी थी, इसलिए इसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं है।

रद्द की गई नियुक्तियां, लेकिन वेतन वापस करने की जरूरत नहीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिनकी नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अपना वेतन और भत्ते लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इन शिक्षकों और कर्मचारियों को अब नौकरी से हटाया जाएगा

राज्य सरकार को तीन महीने में नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। हालांकि, दिव्यांग उम्मीदवारों को राहत देते हुए उन्हें नौकरी में बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

सीबीआई जांच पर 4 अप्रैल को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है। इससे पहले, 10 फरवरी को अदालत ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।


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