आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल,सारी संपत्ति जब्त
जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के दो और मामलों में 31 साल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तानी की मीडिया के हवाले से इस बात का दावा किया गया है. हाफिज सईद को इससे पहले भी टेरर फंडिंग के पांच मामलों में 36 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. बताया जाता है कि हाफिज टेरर फंडिंग के मामलों में अभी कोट लखपत जेल में सजा काट रहा है.
अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि शुक्रवार को आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश एजाज अहमद ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी 21/2019 और 90/2019 में सईद को सजा सुनाई है.
उन्होंने कहा कि सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल से अदालत में लाया गया. सईद इसी जेल में जुलाई 2019 से बंद है. हाफिज सईद को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने जुलाई 2019 में उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था.
मुंबई में वर्ष 2008 में हुए हमले के लिए जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के नेतृत्व वाला लश्कर-ए-तैयबा जिम्मेदार था. इस हमले में छह अमेरिकी लोगों के साथ 166 लोगों की मौत हुई थी. संयुक्त राष्ट्र ने सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया था. अमेरिका ने उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा है.