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बुधवार २ अप्रैल

कोलकाता हाई कोर्ट ने आठ अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश दिया, निवासियों को किया जाएगा स्थानांतरित


कोलकाता, 3 जनवरी 2025। कोलकाता हाई कोर्ट ने शहर के आठ अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हीरन्मय भट्टाचार्य की बेंच ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, इन अवैध निर्माणों में रह रहे निवासियों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा, और इन घरों की बिजली तथा पानी की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। यह आदेश कोलकाता नगर निगम, कोलकाता पुलिस और सीईएससी को लागू करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, और उस दिन नगर निगम को अदालत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

उत्तर कोलकाता समेत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ और अवैध निर्माणों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि ये निर्माण कोलकाता नगर निगम की अनुमति के बिना किए गए हैं और इसके बावजूद निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे पहले, हाई कोर्ट ने अवैध निर्माणों की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया था, जिसने शहर में अवैध निर्माणों की सूची तैयार की थी।

अवांछनीय निर्माणों में से कुछ उत्तर कोलकाता के केशवचंद्र स्ट्रीट और गिरिश विद्यारत्न लेन में स्थित हैं। इनमें से केशवचंद्र स्ट्रीट के एक घर पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश भी था। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि पुलिस की सहायता से नगर निगम इन अवैध निर्माणों में रहने वाले लोगों को बाहर निकालेगा और उच्छेदन के बाद निर्माण को गिराने का काम शुरू होगा।


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